जन धन अकाउंट क्या है
जन धन खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है
जिससे खाते से पैसे निकाल सकते है और अपने काम कर सकते है| खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान है |
जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रम-योगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा | सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में आता है|
जन धन योजना का विवरण
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय मिशन है जो वित्तीय सेवाओं बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण ( किसी भुगतान के लिए ), ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो।
खाता किसी भी बैंक शाखा में खोला जा सकता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना में खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहते हैं
उन्हें न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो जहां अभी रह रहे है वंहा का पता होना चाहिए।
यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों में से किसी एक की जरुरत होगी: पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैनकार्ड, पासपोर्ट, नरेगा दस्तावेजों में पता है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है।
निम्नंलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकते है:
केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थािनों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
उस व्यक्ति के सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
जन धन योजना खाता कैसे खोले
सरकारी बैंक या निजी बैंक में जाएं जंहा जन धन योजना के तहत खाते खोले जाते हैं।
फॉर्म में सभी जानकारी को सही तरह से भरकर इसमें अपने दस्तावेज़ की कॉपी भी लगा कर बैंक में जमा करवा दें। इस तरह आपका जन धन में खाता खुल जाएगा |
प्रधान मन्त्री जन धन योजना दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम चैनल
पर कम से कम एक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक और
किसी दूसरे बैंक माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए
दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
प्रति परिवार, परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है।
इस लेख में, हमने जाना जन-धन योजना क्या है, जन धन योजना खाता कैसे खोले, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज, ये लेख आपको कैसा लगा हमे बताने के लिए हमसे संपर्क करे